फिल्मों और नाटकों की शूटिंग के लिए यह है केंद्र सरकार की नयी गाइडलाइंस, देखिये लिस्ट!

Sop Guidelines: कोरोना काल में एंटरटेनमेंट जगत का माहौल बिगड़ गया है। जहाँ एक तरफ कई फिल्मों की रिलीज टल गई तो अधिकतर फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज कर दिया गया। वहीं उन टीवी नाटकों को भी अपनी शूटिंग रोकनी पड़ गई जो सालों से बिना रुकावट के चल रहे थे। खैर, अब धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। सबकुछ वापस से शुरू हो रहा है। फिल्मों और टेलीविजन शो की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्मों और नाटकों की शूटिंग के लिए विस्तृत गाइडलाइंस शेयर की है। इस गाइडलाइंस को कुछ इस तरह तैयार किया गया है जिससे कि शूटिंग के दौरान वायरस फैलने का खतरा कम रहे।

complete list of sop New guidelines For TV and Film Productions

फेस मास्क और फिजिकल डिस्टेंस आवश्यक

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर के माध्यम से सूचना दी कि फिल्मों और नाटकों के शूटिंग के दौरान मुख्य अभिनेता, अभिनेत्री और कलाकारों को छोड़कर अन्य सभी लोगों के लिए फेस मास्क का प्रयोग और फिजिकल डिस्टेंस रखना आवश्यक होगा। नई गाइडलाइंस से साफ जाहिर हो रहा है कि शूटिंग के दौरान सीटिंग, कैटरिंग, क्रू पोजिशंस, कैमरा लोकेशंस में दूरी बनाकर रखना होगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग स्‍टूडियोज और एडिटिंग रूम्‍स में भी फिजिकल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा।

जानें क्या है नई गाइडलाइंस

फिल्मों और नाटकों की शूटिंग जारी रखने के लिए आधिकारिक तौर पर जारी की गई गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं:

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• कैमरे के सामने मुख्य कलाकारों को छोड़कर अन्य सभी लोगों को मास्क लगाकर रखना होगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
• कैमरे के सामने मुख्य कलाकारों को छोड़कर सेट पर मौजूद क्रू और अन्य सभी लोगों को एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी बनाई रखनी होगी। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखा जाए कि शूट पर कम से कम लोग हो।
• मुख्य कलाकारों का मेकअप करने वाले आर्टिस्ट या उनके आस पास रहने वाले मुख्य लोगों को पीपीई किट पहने रखना होगा।
• कॉस्ट्यूम और मेकअप की शेयरिंग कम से कम करने की सलाह दी गयी है। अगर वस्तुएँ शेयर की जा रही है तो उनका प्रयोग करते समय ग्लव्स का उपयोग करें।
• प्रॉप्स का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी गयी है, और अगर इस्तेमाल किये जा रहे हैं तो उन्हें सेनिटीज करना आवश्यक है।
• मास्क के डायफ्राम से सीधा सम्पर्क न रखें।
• अगर आउटडोर शूट्स किये जा रहे हैं तो उसके लिए लोकल अथॉरिटीज से परमिशन लेना आवश्यक है।
• शूटिंग की जगह पर एब्तेर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए।
• विजिटर्स या ऑडियंस को सेट पर आने की इजाजत नहीं है।

जितना हो सके उतना कम सम्पर्क रखा जाए

इन नई गाइडलाइंस के अनुसार शूटिंग के दौरान जितना कम सम्पर्क हो उतना ही सही है। इसके साथ ही शूटिंग के दौरान उचित स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए भी प्रावधान सहित उपाय शामिल है। इन नए गाइडलाइंस में अधिक से अधिक फिजिकल डिस्टेंस मेनटेन करने की सलाही है।

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