RBI New Debit, Credit Card Rules: 30 सितम्बर से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए नए नियम होंगे लागू, जानें क्या है खास और जरूरी?

Credit Card & Debit Card New RBI Rules: हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को उपयोग करने के सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए है। भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक इन बदलाव को स्वीकार करेंगे, अतः इन बदलावों के बारे में सभी क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) उपभोक्ताओं को जानना आवश्यक है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन (International Transaction), ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online Transaction) और कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड ट्रांजेक्शन (Contactless Card Transaction) से जुड़े हुए यह बदलाव 30 सितम्बर से लागू होने वाले हैं। बता दें कि यह नियम पहले ही लागू होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस (Covid-19) के वजह से उपभोक्ताओं को थोड़ा समय मिला लेकिन अब यह नियम इस 30 सितम्बर से लागू किया जाएगा।

जनवरी में ही किये जा चुके थे बदलाव

दिन पर दिन लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ़्रॉड्स की संख्या को कम करने के लिए RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़र्स के लिए नियमो में कुछ बदलाव किया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी में ही यह बदलाव कर दिए थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते इन बदलावों को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब सरकार लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, और धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है तो अब इन बदलावों को भी 30 सितम्बर से लागू कर दिया जाएगा।

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RBI Credit Card And Debit Card New Rule

जानें क्या होगा बदलाव?

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर हुए इन बदलावों के बारे में जानकारी शेयर की गयी है, जो कुछ इस प्रकार हैं।

• ग्राहक खुद अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट बदल पाएंगे। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन के साथ आईवीआर के जरिये कभी भी ट्रांजेक्शन लिमिट को बदला जा सकेगा। बैंको के द्वारा यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन दी जाएगी।
• RBI के द्वारा जारी किये गए नए नियमों को लागू होने के बाद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड से ट्रांजेक्शन के लिए प्रायोरिटी सेट करनी होगी।
• नियमों के लागू होने के बाद ग्राहक किसी भी विदेशी ट्रांजेक्शन का लाभ कभी भी उठा सकेगा। इसके अलावा वह अपनी सेवाओं को जब चाहे तब एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकेगा।
• ग्राहकों को अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त घरेलू लेन-देन की अनुमति दी जानी चाहिए। जरूरत न होने पर ATM मशीन से पैसे निकालने और POS टर्मिनल पर शॉपिंग करने के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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लॉकडाउन में अधिक हुआ डेबिट कार्ड का उपयोग

हाल ही में कुछ अकड़ें सामने आए हैं, जिनके अनुसार जून के महीने में देश में 42,818 करोड़ रुपए की खरीदारी क्रेडिट कार्ड से की गई, जबकि 67,000 करोड़ रुपए की खरीदारी डेबिट कार्ड से की गई। अगर ट्रांजेक्शन्स के आकड़ों की बात करें तो जून में 12.5 करोड़ बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन के लिए किया गया, जबकि 30.2 करोड़ बार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। वहीं जनवरी के महीने में 20.3 करोड़ बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और 45.8 करोड़ बार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था।

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