क्या है लाइफ सर्टिफिकेट ?
पेंशनर के जीवित होने का सबूत, लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र होता है, अगर पेंशनर के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया जाता है तो पेंशन मिलना बंद हो सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट पूरी जिंदगी के लिए वैलिड नहीं है जीवन प्रमाण पत्र वैलिडिटी समय खत्म हो जाने के बाद नए प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। तथा पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है तो जीवन प्रमाण पत्र केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा करना होगा।
पेंशनर्स को, EPFO ने दी बड़ी राहत, EPS 95 के पेंशनर्स कभी भी बिना डेडलाइन के जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPFO की इस सूचना का लाभ ज्यादा मिलेगा |
EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया है कि EPS’95 पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट अब किसी भी समय जमा करवा सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की तारीख से 1 साल के लिए मान्य होगा। बिना रुकावट के पेंशन लेने के लिए पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है यह जीवन प्रमाण पत्र से पता चलता है। पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने नजदीकी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते है तथा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है |
पेंशनर्स को राहत देने के लिए EPFO के द्वारा नया नियम लागू किया गया है जिसमें पेंशनर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस नियम से पहले हर साल पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता था जिससे उनकी पेंशन लगातार आती रहें। लेकिन अब EPFO के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई हैं। पहले पेंशनर्स को EPFO के द्वारा एक अंतिम तिथि दे दी जाती थी और उस अंतिम तिथि तक पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता था। लेकिन उस अंतिम तिथि तक पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो पेंशनर्स की बैंक खाते में आने वाली पेंशन को रोक दिया जाता था। इसी कारण से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
EPS 95 के पेंशनर्स बिना डेडलाइन के कभी भी जमा करा सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र-
EPS 95 के पेंशनर्स को राहत देने के लिए EPFO के द्वारा सूचना जारी की है। कि अब पेंशनर बिना किसी डेडलाइन के कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे।
EPFO के पेंशनर को अब से पहले हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता था। यदि पेंशनर समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाता तो उनकी पेंशन को रोक दिया जाता था। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि पेंशनर साल में कभी भी जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते है।
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