Amount Debited Due To Failed ATM Transaction: अगर एटीएम से पैसा ना निकले, लेकिन अकाउंट से कट जाए, तो क्या करें?

Amount Debited Due To Failed ATM Transaction: इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एटीएम बैंकिंग की दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन अविष्कारों में से एक है। एटीएम की मदद से हम किसी भी शहर में किसी भी जगह पर आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो यात्रा करते वक्त अपने पास पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं! बस अपना एटीएम कार्ड (ATM Card) ले जाएं और दूसरे शहर में जाकर पैसे निकलवा ले। काफी सारे लोग एटीएम (ATM) का नियमित रूप से उपयोग करते होंगे।

क्या आप कभी अपने एटीएम का इस्तेमाल करते समय ऐसी स्थिति में फंसे हो, जब आपके बैंक से पैसे कट गए हो लेकिन एटीएम मशीन से पैसे ना निकले हो (Failed ATM Transaction)? अगर आप ऐसी स्थिति से निकल चुके हो तो कोई बात नहीं और अगर अब तक आपने इस स्थिति का सामना नहीं किया है तो भविष्य में आपको करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे कि हमें हमारा पैसा रिफंड मिल जाए। इस लेख में हम इसी विषय पर बात करेंगे।

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Failed ATM Transaction

Amount Debited Due To Failed ATM Transaction: क्यों होता है ऐसा?

काफी सारे लोग अक्सर ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब उनके बैंक अकाउंट से तो पैसा कट जाता है लेकिन एटीएम मशीन उन्हें कोई पैसा नहीं देती। ऐसा अधिकतर तब होता है जब या तो एटीएम मशीन में कोई खराबी हो या फिर एटीएम मशीन में पैसा ना हो। कई बार आपके एटीएम कार्ड से जुड़ी समस्याओं के कारण भी ऐसा हो सकता है।

ATM से पैसा ना निकले, लेकिन अकाउंट से कट जाए, तो ऐसे पाएं अपने पैसे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बनाए गए नियमों की मानें तो अगर आपका बैंक आपको एक निश्चित अवधि में पैसे रिफंड नहीं करता है तो आपको उसकी भरपाई मिलती है। यानी कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आपको सबसे पहले बैंक या एटीएम में शिकायत करनी चाहिए।

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वैसे तो अधिकतर मामलों में आपको तुरंत ही पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसकी शिकायत करें। पैसा निकालते वक़्त अगर आपको स्लिप नहीं मिली है तो आपके अपने बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी (Bank statement copy) लगानी होगी। इसके साथ ही आपको उस बैंक से ही संपर्क साधना है, जहां आपका खाता है। इतना हीं नहीं बैंक के कस्टमरकेयर नंबर पर भी कॉल करके या वेबसाइट (Website) पर लिखित शिकायत कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक बैंकों को असफल लेनदेन की तारीख से 5 दिनों के अंदर ग्राहक का पैसा उनके अकाउंट में रिटर्न करना होता है। अगर बैंक 5 दिनों के अंदर ग्राहक को उसका पैसा नहीं लौटा पाता है तो वह प्रत्येक दिन के 100 रुपये ग्राहक को भुगतान करेगा जब तक की वह पैसा नहीं लौटा दे।

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अगर बैंक से कांटेक्ट करने के 5 दिनों बाद भी ग्राहक के अकाउंट में पैसे वापस ना आए तो ग्राहक वापस से बैंक से संपर्क करके जवाब मांगे। अगर 30 दिनों के भीतर जवाब ना मिले तो बैंकिंग लोकपाल के पास जाकर शिकायत की जा सकती है। अगर ग्राहक सही होगा तो उसे न्याय और भुगतान दोनों मिलेगा, वह भी कुछ अधिक पैसों के साथ।

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