उत्तर प्रदेश- ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे मामले पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत को ही मामला का निपटारा करने का आदेश दिया, साथ ही कोर्ट ने मस्जिद के अंदर मिले कथित शिवलिंग को सुरक्षा देने का आदेश भी दिया | कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर भी रोक लगा दी |
जानिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ज्ञानवापी केस से क्यों हटाए गए –
ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है, उन पर सर्वे के दौरान एक पक्ष की बात करने का आरोप लगा है। और उन पर मीडिया में बातों को लीक करने का भी आरोप लगा है।
कोर्ट में ज्ञानवापी का दोबारा सर्वे कराने की मांग –
वाराणसी की ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष की ओर से एक बार फिर सर्वे कराने की मांग की गई है। कोर्ट में गयी नई दाखिल याचिका में शिवलिंग के पूरब की दीवार, नन्दी के मुख की तरफ तहखाना, तहखाने उत्तरी दीवार को हटा कर सर्वे की मांग की है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद याचिका करने वाली महिलाओं में रेखा पाठक व अन्य ने कोर्ट में एक आवेदन देकर न्यायालय से शिवलिंग मिलने के आस-पास की जगह को तोड़ने की मांग की है।
सिविलज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में तीन याचिका दाखिल की गई है, जिसमें हिंदू सेना ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। हिन्दू सेना को मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की मांग किया है
जानिए अगली सुनवाई कब है –
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस जगह को सुरक्षित रखने को कहा है। सिविलज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में तीन याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि दो दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा, अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया, अगली सुनवाई 19 मई 2022 को होगी |
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