हरियाणा विवाह पंजीकरण- हरियाणा राज्य के विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन हरियाणा के विषय में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं। जैसे कि आप सब जानते है हमारे समाज में शादी करना एक अनिवार्य रिवाज है और साथ ही उसे निभाना उतना ही कठिन होता है। लेकिन सरकार द्वारा अब जब तक विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाया जायेगा तब तक शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के दम्पति किस प्रकार अपना Haryana Marriage Registration कर सकते है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाते तो आपको सरकार को इसके लिए जुर्माना देना होगा। किसी भी जरूरी कार्य के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य माना गया है भारत के हर राज्य में विवाह का पंजीकरण होना ही चाहिए, जिससे आगे की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है।
जानिए विवाह का पंजीकरण क्यों जरूरी है
- विवाह प्रमाण पत्र बनाने से कानूनी रूप से पति पत्नी के बीच के संबंध को दिखता है।
- यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो और ससुराल पक्ष में पत्नी को वो अधिकार नहीं मिल रहे है विवाह प्रमाण पत्र बनाने से आपके पास अधिकार रहेंगे।
- अगर पति किसी अन्य देश का हो तो उसे उस देश की नागरिकता दिलाने में विवाह प्रमाण पत्र एक साधन है।
- यदि कोई बाल -विवाह करता है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो इसको देखकर प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा और दंड का प्रावधान रखा जायेगा।
- जब आप जीवन बीमा कराते है तो उसमे विवाह प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में देना होता है।
- अगर किसी को अपना पासपोर्ट बनाना है तो उसमे भी विवाह प्रमाण पत्र काम आता है।
- यदि शादी के बाद पत्नी अपने नाम को चेंज करती है तो वो विवाह प्रमाण पत्र से अन्य दस्तावेजों में भी नाम बदल सकती है।
जानिए हरियाणा विवाह पंजीकरण ऑनलाइन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है
हरियाणा विवाह पंजीकरण ऑनलाइन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूरी है, जिनके माध्यम से किसी भी विवाह को प्रमाणित किया जा सकता है
- पति और पत्नी की आयु प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- मतदाता परिचय पत्र
- आधार कार्ड
- दो गवाह, जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध हो
- पति पत्नी द्वारा हस्तांतरित आवेदन पत्र
- पति-पत्नी की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
- दोनों पक्षों के दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और एक विवाह की तस्वीर
- विवाह निमंत्रण पत्र
जानिए हरियाणा विवाह पंजीकरण के लिए Online आवेदन कैसे करें-
- सबसे पहले हरियाणा में विवाह पंजीकरण के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें।
- वेबसाइट पर पहुचने के पश्चात् आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। यदि आपका इस वेबसाइट पर पहले से अकाउंट नही है। तो आप निचे दिए गए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशनपर क्लीक करके अपना एक अकाउंट बनाये।
- नया अकाउंट बनाने के लिए आपको Register hereपर क्लीक करना है और स्क्रीन पर ओपन होने वाले पेज पर पूछीं गई सभी जानकारी भरें।
- अकाउंट बनाने के बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद “एप्लीकेशन फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन” को खोलें।
- अगले पेज में जाते ही हरियाणा विवाह पंजीकरण ऑनलाइन फॉर्मदिखाई देता है, उस फॉर्म को भरना होगा।
- उस फॉर्म के खुलते ही सारी जानकारी सही तरीके से भरना अनिवार्य है। इसके बाद पेमेंट को भी ऑनलाइन भरा जा सकता है।
- फॉर्म के बाहर जाने पर “सेव” बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी इसके साथ ही विवाह पंजीकरण की कॉपी को प्रिंट के माध्यम से निकालकर अपने पास रख ले।