विस्मया मामले में पति किरण कुमार को हत्या का दोषी पाया: जानिए पत्नी की दहेज हत्या मामले में अदालत ने पति किरण कुमार को हत्या का ठहराया दोषी

विस्मया मामले में पति किरण कुमार को हत्या का दोषी पाया:- केरल कोर्ट ने विस्मया मामले में पति किरण कुमार को दहेज हत्या का दोषी पाया केरल में  निचली अदालत ने सोमवार को सनसनीखेज दहेज हत्या मामले में लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला सुनाया। इस मामले में 22 वर्षीय विस्मया वी नायर जून, 2021 में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के कारण कथित तौर पर आत्महत्या के कारण अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुजीत केएन ने विस्मया के पति किरण कुमार को अपराध का दोषी पाया, जो मामले के एकमात्र आरोपी हैं।

विस्मया का खौफनाक ऑडियो सामने आया,कहा- ‘मुझे डर लग रहा है-

22 वर्षीय महिला विस्मया की एक वॉयस रिकॉर्डिंग, जो पिछले साल 21 जून की तड़के अपने ससुराल में मृत पाई गई थी, से पता चलता है कि उसे उसके पति द्वारा गंभीर यातना दी गई थी।  विस्माया और उसके पिता के बीच एक कॉल का ऑडियो, जिसमें वह रोती हुई और उत्पीड़न की शिकायत करती हुई सुनाई दे रही है, उसके मामले में फैसले से एक दिन पहले रविवार 22 मई को सामने आई। “अगर मुझे यहाँ रहने के लिए बनाया गया है, तो तुम मुझे फिर से नहीं देखोगे। मैं कुछ करूँगा, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। आचा (पिताजी), मैं वापस आना चाहता हूं। मुझे डर लग रहा है, मुझे पीटा जाएगा, “विस्मया को आंसुओं में कहते हुए सुना जाता है। हालाँकि उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं, वह रोती रहती है और कहती है कि वह डर में है।

क्या सबूत मिले है पति किरण कुमार के खिलाप जानते है-

कल होगी सजा पर सुनबाई यानी मंगलवार को होगी। अभियोजन पक्ष ने मामला बनाने के लिए डिजिटल साक्ष्य पर भरोसा किया था। यह शायद पहला दहेज उत्पीड़न का मामला है जहां डिजिटल सबूतों के बड़े हिस्से को आरोपी के अपराध का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 42 गवाहों, 108 दस्तावेजों और कई कॉल रिकॉर्ड की जांच की। पुलिस ने 507 पन्नों का चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कहा गया कि विस्माया ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की है। फैसले से एक दिन पहले कथित तौर पर विस्मय से संबंधित वॉयस रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूती मिली। ऑडियो क्लिप विस्मया और उसके पिता के बीच फोन कॉल है, जहां उसे रोते और उत्पीड़न की शिकायत करते हुए सुना जाता है। इससे पता चलता है कि उसके पति द्वारा उसे गंभीर यातना दी गई थी 

विस्मया मामले में पति किरण कुमार को हत्या का दोषी पाया: जानिए पत्नी की दहेज हत्या मामले में अदालत ने पति किरण कुमार को हत्या का ठहराया दोषी

किरण कुमार पर भारतीय दंड संहिता IPS  की धारा-

किरण कुमार पर भारतीय दंड संहिता IPS की धारा 304 (बी), 498 (ए), 306, 323 और 506 के तहत दहेज हत्या, शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने, आत्महत्या के लिए उकसाने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था। उसे आईपीसी की धारा 304 (बी), 498 (ए) और 306 के तहत दोषी ठहराया गया है।

ए़डवोकेट जी. मोहनराज मामले में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) है। पिछले साल राज्य को झकझोर देने वाली घटना में आयुर्वेद की मेडिकल छात्रा विस्मया को उसके ससुराल में दहेज उत्पीड़न की शिकायत के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। मौत उसकी शादी के एक साल के भीतर हुई और घटना के सामने आने के एक दिन बाद उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। सहायक मोटर वाहन निरीक्षक किरण कुमार को भी उनकी मृत्यु के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वह एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत याचिका कई बार खारिज कर दी गई थी|

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