ITR Filing Last Date: जानें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट कब है, क्या इसके बाद भरना पड़ेगा जुर्माना?

Income Tax Return, ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न! कई लोगों को अब तक समझ नहीं आता कि हम हर चीज में सरकार को टैक्स देते है तो फिर कमाने में भी अपनी कमाई का अच्छा खासा भाग सरकार को क्यों दें। अगर आप भी उन लोगो में से एक हैं तो एक बार कल्पना करके देखें कि बिना बिजली, बिना रोड़, बिना यातायात, बिना किसी सुविधाओं के आपके जीवन कैसा होगा। जी हाँ, हमारे टैक्स का पैसा इन्ही सब चीजों में जाता है। इससे देश में एक व्यवस्था बनती है। यानी कि यह पैसा हमारे ही काम आता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) भरना अनिवार्य है, और अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) के हिसाब आईटीआर भरने का अधिकारी है, और इसके बावजूद भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरता है तो फिर वह एक अपराधी है और इसके लिए जुर्माना चुकाना पड़ सकता है और यहां तक की जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपने अब तक पिछले वित्तीय वर्ष का टैक्स नहीं भरा है, तो अब जल्दी करने का समय आ चुका है, क्योंकि इनकम टैक्स भरने की आखिरी दिनांक (Income Tax Return Last Date) करीब है।

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ITR Filing Last Date: नौकरीपेशा व्यक्तियों को भरना होगा 31 दिसम्बर तक टैक्स

अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपके इनकम की ऑडिट नहीं होती है, तो आपके लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी दिनांक 31 दिसम्बर है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) भरने के लिए आयकर विभाग के द्वारा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए 31 दिसम्बर 2020 आखिरी दिनांक तय की गई है। ITR दाखिल करने में देरी होने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन यह आखिरी दिनांक केवल वेतनभोगी लोगों के लिए ही है।

ITR Filing Last Date For 2019-20

Income Tax Return Last Date: बिजनेस से जुड़े लोगों को 31 जनवरी तक भरना होगा रिटर्न

अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आपकी बैलेंसशीट ऑडिट होती है, तो आपके लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी दिनांक 31 दिसंबर नहीं बल्कि 31 जनवरी तय की गई है। इसका मुख्य कारण यह हैं कि बिजनेस से जुड़े हुए लोगो को बैलेंस शीट ऑडिट करनी या फिर करवानी होती है जिससे कि उन्हें अधिक समय लगता है। बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी दिनांक 31 दिसंबर तय की गई है लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टैक्स भर दिया जाए तो बेहतर रहता है।

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टैक्स भरने में देरी करने पर भरना पड़ा सकता है भारी जुर्माना

आयकर विभाग ने वेतन भोगी लोगों के लिए 31 दिसंबर तक और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए 31 जनवरी ITR फ़ाइल करने की आखिरी दिनांक रखी है। अगर इनकम टैक्स पेयर्स आखरी दिनांक या फिर आखरी दिनांक से पहले इनकम टैक्स दाखिल (ITR Filing Last Date) नहीं करते हैं तो उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख से कम है उन्हें ₹1000 का जुर्माना और जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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