ITR Filing For FY 2019-2020: इस तरह से घर बैठे दाखिल करें अपना आयकर रिटर्न, यहाँ है पूरी जानकारी!

ITR Filing For FY 2019-2020 Step By Step Guide: देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से इनकम टैक्स लेना सरकार का अधिकार है, और अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देता तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करके उससे बाद में ब्याज सहित पैसा लिया जाता है। ऐसे में अगर समय पर ही इनकम टैक्स भर (Income Tax Return) दिया जाए तो बेहतर रहता है। इस साल कोरोनावायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से पिछले वित्तीय वर्ष की इनकम टैक्स भरने की दिनांक (Income Tax Filing Date 2020) को काफी बार आगे बढ़ाया गया। आज के समय में आयकर रिटर्न दाखिल करना काफी आसान हो चुका है, और आप खुद अपने घर पर बैठे हुए अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर की मदद से अपना ITR ऑनलाइन फ़ाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन अपना आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ना तो किसी CA की जरूरत पड़ेगी, और ना ही किसी प्रोफेशनल नॉलेज की। बस इस लेख को पूरा पढ़े:

ITR e-Filing: ऑनलाइन ITR दाख़िल करने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत:

• आधार कार्ड
• बैंक अकाउंट नम्बर
• पैन कार्ड
• इन्वेस्ट की जानकारी और उनके सर्टिफिकेट्स
• फॉर्म 16 और
• फॉर्म 26 एएस

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Income Tax Return For AY 2019-20: सबसे पहले फॉर्म का सिलेक्शन

अगर आप एक इनकम टैक्सपेयर हैं, तो आपको आपकी टैक्स प्रक्रिया को शुरू करने में सबसे पहले अपने फॉर्म का सिलेक्शन करना होगा। बता दें कि आईटीआर (ITR) के लिए विभिन्न प्रकार के फॉर्म होते हैं जैसे कि आईटीआर 1 ‘सहज’ फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख से ज्यादा है।

ITR File

ITR Filing For FY 2019-2020: इन दो तरीके से होती है आईटीआर की फाइलिंग

अगर आप इंटरनेट से आइटीआर फॉर्म भरने (ITR Filing) जा रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

• आधिकारिक वेबसाइट से आइटीआर फॉर्म डाउनलोड करके (Download ITR Form) उसकी प्रिंट निकलवायें और उसे ऑफलाइन भरके XML फ़ाइल में अपलोड कर दें।
• आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सीधे ई फाइलिंग (ITR e-Filing) के माध्यम से जानकारी देना। इसमें आपका सारा काम ऑनलाइन ही होगा।

How To File ITR: इस तरह से करते हैं आईटीआर की ई-फाइलिंग

• आइटीआर ई फाइलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा।
• इसके बाद अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड डालकर कैप्चा वेरिफिकेशन करना होगा और Log-In करना होगा।
• इसके बाद आपको पोर्टल में एंटर होने के बाद e-File के विकल्प पर क्लिक करके ‘इनकम टैक्स रिटर्न लिंक’ पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद असेसमेंट ईयर के लिए आपकी आय के अनुसार ITR फॉर्म का चुनाव करना होगा। अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल की जा रही है तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें। वही संशोधित रिटर्न के लिए ‘Revised Return’ का विकल्प चुनें।
• इसके बाद ‘Prepare’ और ‘Submit Online’ पर क्लिक करें और ‘Continue’ पर क्लिक करें।
• अब सेशन टाइम पूरा होने से पहले मांगी गयी सभी जानकारी भरें। अगर किसी स्थिति में सेशन टाइम पूरा हो जाता है, तो आपके द्वारा भरी गई जानकारी दिखाई नहीं देगी अर्थात वापस से भरनी पड़ेगी। यहां पर आपको अपने निवेश, स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जुड़ी जानकारियां भरनी होगी।
• सटीक रूप से जानकारी भरने के बाद अंत में वेरिफिकेशन पेज आएगा। इसे आप या तो उसी समय वेरीफाई कर सकते हैं या फिर इसे अगले 120 दिन में वेरीफाई कर सकते हैं।
• सब कुछ वापस से चेक करना चाहते हैं तो ‘Preview’ पर क्लिक करें वरना ‘Submit’ के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दें।

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ITR Filing Deadline 2020: कब है आईटीआर ई-फाइलिंग की लास्ट डेट? 

बस, अगर आपने सभी जानकारी सही दी है तो आपकी आइटीआर फाइल हो जाएगी जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बता दें कि ITR फाइल करने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख (Income Tax Return Date 2020) है। अगर आपको इस जुड़ा हुआ कोई डाउट है, तो आप अपने नजदीक के किसी सीए से भी ITR दाखिल करवा सकते हैं।

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