Lockdown 4.0 Live Update: कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण है जिसमें राज्यों को थोड़ी अधिक छूट मिल रही है। लॉकडाउन के इस चरण में अब राज्य ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड ज़ोन के साथ अब बफर और कंटेन्मेंट ज़ोन को भी तय कर सकेंगे। इस चरण में राज्य कुछ शर्तो के साथ दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति देने में सक्षम होंगे।
रात 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक आवाजाही रहेगी बन्द
लॉकडाउन 4.0 के तहत ग्रह मंत्रालय की ओर से कुछ निर्देश जारी किये गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर कार्य करने के लिए विभिन्न समय निर्धारित किया जाएगा और काम का विभाजन किया जाएगा। कंटेन्मेंट जॉन में केवल जरूरी सेवाओ की ही अनुमति रहेगी। गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशों में यह बात ध्यान देने योग्य है कि रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी।
शादी और अंतिम संस्कार के कार्यक्रमो में लॉकडाउन 3 के नियम ही अनुसरण किये जाएंगे। शादी के कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे।
इन चीजों पर मिली रिहायतें
लॉकडाउन 4.0 से बसों और अंतरराज्यीय यात्राएं की जा सकेगी। लोगों को व्यक्तिगत यात्राओं के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में बस सेवा शुरू कर सकती है। बस डिपो और रेलवे स्टेशन पर मौजूद केंटिन्स को भी खोला जाएगा ताकि यात्रियों को दिक्क ना हो। बिना दर्शक के स्टेडियम को भी खोला जाएगा।
कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य जगह नाइ की दुकानें और सेलून आदि भी खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा विभिन्न समय पर दुकानों को खोला जा सकेगा। ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी सर्विसेज के लिए रेस्टोरेंट्स को अपना किचन खोलने की छूट दी गयी है। इससे जो लोग बाहर फसे हुए है और घर पर खाना नहीं बना सकते उन्हें राहत मिलेगी। लोग अपने घर पर ही खाना मंगा सकेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर भी किसी तरह की कोई रोक नही है।
अब भी ये चीजें रहेगी बन्द
इस लॉकडाउन के दौरान भी विमान सेवाएँ बन्द रहने वाली है। मेट्रो और सामान्य ट्रेन सुविधाएं भी फिलहाल बन्द ही रहेगी। इस समय के अनुसार अनावश्यक स्थान जैसे की होटल, रेस्त्रां, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन को भी इस समय बन्द रहने का आदेश है।
अधिक उम्र वाले व्यक्तियों (65 साल से अधिक उम्र), किसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओ और दस साल से कम उम्र के बच्चो के लिए निर्देश है कि वह घर पर ही रहे। इनमें इम्युनिटी सिस्टम कमजोर होता है जिस वजह से वायरस का शिकार होने का खतरा इन्हें अधिक रहता है।