MP Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद मामले में हुई पहली गिरफ्तारी, ये है पूरा मामला

MP Love Jihad Case: मध्यप्रदेश के बड़वानी में हाल ही में एक 22 साल की लड़की ने 25 साल के एक लड़के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। युवती ने बताया कि लड़के ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उससे शादी की। पुलिस ने लड़के को तुरंत ही लव जिहाद कानून के अंदर गिरफ्तार कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक ट्रक ड्राइवर के रूप में पार्ट टाइम डीजे का काम भी करता है। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 के अंतर्गत यह मामला दर्ज किया गया है। लड़के पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी से लड़की के साथ शादी की और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहा।

बड़वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला

आरोपी सोहेल मंसूरी के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज करवाया गया है जिसमें आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 294, 323, 506 लगाई गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी सोहेल मंसूरी ने 4 साल पहले युवती को अपना नाम सन्नी बताया था। बड़वानी जिले में करीब 4 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थीं। यह पलसूद इलाके की बात है। यह इलाका इंदौर से करीब 170 किलोमीटर दूर है। पार्टियी में डीजे बजाने वाले सुहैल से लड़की की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी।

इस तरह से युवक ने पीड़िता के साथ की थी धोखाधड़ी

युवक ने पीड़िता से कहा था कि वह जिस समुदाय से है युवक भी उसी ही समुदाय से है। इस तरह से इन दोनों में बातें शुरू हुई और युवक ने पीड़िता को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। प्यार के जाल में फंसाने के बाद युवक ने अपना असली नाम और धर्म बताए बिना ही युवती से शादी कर ली और इसके बाद जब युवती को पता चला कि वह मुस्लिम है तो युवती से भी उसका धर्म बदलने के लिए जोर जबरदस्ती की गई। युवती ने पुलिस थाने में आकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा ली और पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस प्रकार के क्राइम के लिए एक लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और 10 साल तक की जेल हो सकती है।

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