Navjot Singh Sidhu Road Rej Case- गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई। हम आपको बता दे की रोड रेज मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 2018 में एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी इस फैसले पर पीड़ित परिवार की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद पुनर्विचार याचिका दायर की थी। पुनर्विचार याचिका पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को एक साल की सजा सुनाई।
क्या है Road Rej मामला–
34 साल पुराने रोडरेज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को रोडरेज के केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। हम आपको बता दे की 27 दिसंबर 1988 के दिन ही रोडरेज की घटना हुई थी। आइये हम आपको बताते है की आखिर रोडरेज का केस क्या है तो इस घटना की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे लेख को निचे तक पढ़ते रहे –
27 दिसंबर 1988 के दिन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पटियाला में रोड रेज की घटना हुई। रोड रेज की घटना की घटना क्या है ? इसके बारे में विस्तृत से बताते है, 27 दिसंबर 1988 के दिन रूपिंदर सिंह संधू और नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला के शेरावाले गेट के बाजार में गए थे उसी समय कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग के साथ गाड़ी को पार्क करने की बात को लेकर झगड़ा हो गया।
उस झगडे में बुजुर्ग गुरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया , जिसके बाद बुजुर्ग गुरनाम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और अस्पताल में ही बुजुर्ग गुरनाम सिंह की मौत हो गई तथा बुजुर्ग गुरनाम सिंह की रिपोर्ट में बताया गया की इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में उन्हें एक हजार रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। उसके बाद रोड रेज मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसको ध्यान में रखते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई।
जानिए सुप्रीम कोर्ट ने Navjot Singh Sidhu Road Rej Case क्या फैसला दिया-
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई।