जानिए Navjot Singh Sidhu को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाई एक साल की सज़ा-
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के एक रोडरेज केस में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। रोडरेज मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई । हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में उन्हें एक हजार रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था।
उसके बाद रोड रेज मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसको ध्यान में रखते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सश्रम की सजा सुनाई है |सुचना के अनुसार कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त पटियाला में मौजूद हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब पुलिस कभी भी गिरफ़्तार कर सकती है।
जानिए नवजोत सिंह सिद्धू कौन है –
नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के राजनेता, टेलीविजन पर्सनैलिटी और सेवानिवृत्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। हम आपको बता दे की नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब राज्य कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके है । तथा नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब राज्य की सरकार में पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी रह चुके है ।
क्या है रोड रेज मामला-
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 1988 में, गुरनाम सिंह पर हमला करने से हुई उनकी मौत का का आरोप लगाया गया था। इस घटना के बाद उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें कई दिन पटियाला जेल में रहना पड़ा था। 27 दिसंबर 1988 के दिन रूपिंदर सिंह संधू और नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला के शेरावाले गेट के बाजार में गए थे उसी समय कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग के साथ गाड़ी को पार्क करने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। उस झगडे में बुजुर्ग गुरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया , जिसके बाद बुजुर्ग गुरनाम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और अस्पताल में ही बुजुर्ग गुरनाम सिंह की मौत हो गई |