पूर्व किर्केटर व् दल बदल के नाम से मशहूर कोंग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। नवजोत सिंह सिद्धू पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 हजार रूपये का ज़ुर्माना लगाया था
नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद
1988 में करीब 34 साल पूर्व मामले पुनर्विचार याचिका में रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है।देश की सर्वोच्च अदालत ये साफ कर दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा
राज्य कि निचली कोर्ट से देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच था मामला
कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर सिर्फ 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इससे पहले भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Hariyana High Court) ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
27 दिसंबर 1988 को क्या हुआ था |
27 दिसंबर 1988 को ये दुख घटनाक्रम पटियाला में सामने आया था। तब सिद्धू ने बीच रोड पर अपनी गाड़ी पार्क लगाई थी । इसी दौरान जब पीड़ित ने रोड पर जिप्सी देखकर सिद्धू को उसे हटाने को कहा।तो वहां पर उससे बहसबाजी करने लगा । पुलिस का आरोप था कि इस दौरान सिद्धू पीड़ित के साथ मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। इसी मामले में अब पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी।
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