Income Tax Return Date: इनकम टैक्स चुकाने वालों को मिली बड़ी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे टैक्स!

Income Tax Return Date: चीन से फैले कोरोनावायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। दुख की बात यह है कि इसका प्रभाव अधिकतर लोगों के साथ सरकार के लिए भी नकारात्मक साबित हुआ है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोगों के बिजनेस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से कई लोग समय पर टैक्स नहीं चुका पाए हैं, जिस वजह से सरकार ने इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न की दिनांक को आगे बढ़ा दिया है। अगर अब भी कोई व्यक्ति 2018-2019 वित्त वर्ष का टैक्स नहीं चुका पाया है तो अब वह 30 नवम्बर तक टैक्स भर सकता है।

30 सितम्बर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी टैक्स भरने की आखिरी डेट

कोरोनावायरस के कारण पैदा हुई दिक्कतों के कारण जो टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2020 तक वित्त वर्ष 2018-19 का टैक्स नहीं चुका पाए थे, उनके लिए अब समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गयी है। बता दें कि वर्तमान हालातों को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित आयकर रिटर्न (Income Tax Return) और संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी हैं। इससे अब टैक्सपेयर्स आसानी से अपना टैक्स (Income Tax) भर सकेंगे।

Also Read  Investment Tips in Hindi: कमाई के दौरान इस तरह से करें निवेश, सेवानिवृत्ति के बाद होगा फायदा

Income Tax Return Date

Income Tax Return Date: ट्वीट कर दी आयकर विभाग ने जानकारी

बता दें कि इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट करके दी है। अपने टि्वटर हैंडल पर आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘कोविड-19 की वजह से करदाताओं के सामने पेश आ रही वास्तविक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए CBDT ने आकलन वर्ष 2019-20 का विलंबित और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया जाता है’। बता दें कि ट्वीट के साथ अनाउंसमेंट की एक तस्वीर भी शेयर की गई है।

ITR Filing Date 2020: पहले भी समय सीमा बढ़ा चुका है आयकर विभाग

बता दें कि इससे पहले भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आयकर विभाग, कोरोनावायरस के चलते कई बार समय सीमा बढ़ा चुका है। दरअसल इससे पहले भी आयकर विभाग के द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर, 2020 तक बढा दिया गया था। इसके अलावा मार्च में आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए आइटीआर (ITR Filing Date) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था।

Also Read  Health Insurance: मुश्किल समय में मदद करते हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, अब ना करें लेने में देरी

इसे पहले एक बार बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया था। इसके बाद जुलाई में इसकी समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया था। बता दें कि आयकर विभाग ने टैक्स के भुगतानकर्ताओं से SMS और ईमेल भेजकर टैक्स भरने की विनती भी की है। अब तक कई लोगों ने कोविड-19 से पैदा हुई समस्याओं के कारण टैक्स नहीं भरा है। ऐसे में सरकार के यह फैसले उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे।

Leave a Comment