One Nation One Ration Card Scheme: राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट में से एक है। यह राज्यों के खाद्य विभाग द्वारा दिया जाता है। राशन कार्ड के द्वारा सब्सिडी के तहत सस्ते दरों में अनाज खरीदा जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नजदीकी राशन डीलर या फिर फूड सप्लाई ऑफिस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने ‘वन नेशन वन कार्ड’ की व्यवस्था भी की है। इसके तहत किसी भी राज्य का राशनकार्डधारक देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। राशन कार्ड बनवाना बेहद आसान है और इसके लिए यह जरुरी है कि अप्लाई करने से पहले सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर ली जाए। इसके अलावा राशन कार्ड बनाते समय कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा।
Types Of Rashon Card: ये हैं राशन कार्ड के प्रकार
राशन कार्ड (Rashon Card) कई प्रकार के होते हैं। राशन कार्ड बनाने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति का पता किया जाता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर ही बीपीएल (BPL), एपीएल (APL), एएवाई (AAY) और एवाई (AY) आदि कार्ड बनाये जा सकते हैं। राशन कार्ड की सहायता से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के आधार पर उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से कम दरों पर खरीदा जा सकता है।
Documents For One Nation One Ration Card Scheme: आवेदन करते समय चाहिए ये डाक्यूमेंट्स
राशन कार्ड बनवाने के लिए अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया आईकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि की आवशकता रहेगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के लिए बिजली का बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, और रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट की जरुरत भी पड़ेगी।
Process To Follow Before Applying For Rashon Card: राशन कार्ड अप्लाई करते समय न करें ये गलतियाँ
- अपनी केटेगरी के राशन कार्ड का ही फॉर्म भरें।
- फॉर्म में आवेदनकर्ता आधार कार्ड में दर्ज सही जन्मतिथि और नाम अंकित करें।
- फॉर्म भरते समय स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें।
- बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ब्रांच डिटेल सही अंकित करें।
How To Apply For Rashon Card: कैसे करें राशन कार्ड के लिए अप्लाई
राशन कार्ड (One Nation One Rashon Card) राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। हर राज्य में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। इसके लिए हर राज्य के अप्लाई करने का अपना अपना सिस्टम है। और किसी राज्य में ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। उदहारण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जरुरी जानकारियाँ भर कर अपने क्षेत्र के राशन डीलर को भेज दें। आवेदन के लिए तहसील में इस कार्य से सम्बंधित अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। आवेदन कर्ता चाहे तो कॉमन सर्विस सेण्टर में जाकर राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है।