इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई हुई। मथुरा की अदालत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए मूल वाद से जुड़े सभी अर्जियों को 4 महीने में निपटाने को कहा है। सभी अर्जियों का निपटारा, कोर्ट ने अधिकतम 4 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई में शामिल नही होने पर एकपक्ष की और आदेश जारी करने की बात कही है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर फैसला सुनाया है।
मथुरा की एक जिला अदालत ने पिछले सप्ताह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसे राजीव भारती जो जिला न्यायाधीश है वो अपना निर्णय 19 मई को सुनाएंगे कि यह मामला सुनने योग्य है अथवा नहीं। शाही ईदगाह मस्जिद, जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी है, को हटाने की भी मांग बहुत पुरानी है। मस्जिद को हटाने वाली याचिका कोर्ट ने साल 2020 में खारिज कर दी थी।

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा की अदालत में इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द उनका निस्तारण किए जाने व सभी मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मुकद्दमों को एक क्लब कर सभी की एक साथ सुनवाई किए जाने की भी मांग की गई थी। मथुरा की अदालत में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
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