PM Cares Fund: साल 2020 दुनिया के लिए काफी बुरा साबित हुआ है। भारत में जल्द ही 30 लाख से अधिक कोरोना केस का आंकड़ा पूरा होने वाला है। कोरोना के दौरान विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने लोगों से पीएम केयर्स फण्ड के जरिये मदद मांगी थी, ताकि इन विपरीत परिस्थितियों में गरीब लोगों की मदद की जा सके। लेकिन कुछ विपरीत पक्ष के नेताओं ने PM Cares Fund पर सवाल उठाये और कहा की यह पैसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर होने चहिये।
सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ मना
कोरोना वायरस के दौरान शुरू किया गया पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से विनती की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट पीएम केयर्स फंड के पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी कि एनडीआरएफ में जमा करने का आदेश देने से मना कर दिया है। बता दें की सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र सरकार, पीएम केयर्स फंड का बचाव कर रही थी।
पीएम केयर्स फण्ड भी चैरिटी फण्ड ही है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के पक्ष में अपना फैसला देते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड भी एक चैरिटी फंड ही है। पीएम केयर्स फंड को लोगों से प्राप्त हुई रकम को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम केयर्स फंड ने बताया कि राष्ट्रीय या किसी विशेष राज्य की आपदा में पीएम केयर्स फंड दूसरे फण्ड पर रोक नहीं लगाते हैं जिनमें स्वेच्छिक दान स्वीकार किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड पर कोई रोक नहीं है। इस फण्ड में लोग स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। NDRF में पैसा ट्रांसफर करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है।
जानें क्या था याचिका में?
पीएम केयर्स फंड के खिलाफ सीपीआईएल ने याचिका दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब हलफनामा देने का आदेश दिया था। इसमें वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। याचिका में कहा गया था कि केंद्र को डीएमए के अनुसार कोरोनावायरस से राहत पाने के लिए एक सटीक राष्ट्रीय योजना तैयार करनी चाहिए।
इसमें सुप्रीम कोर्ट से विनती की गयी थी कि वह सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं की जा रही है जिनकी बुनियादी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा रहा है उन रसीदों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में ट्रांसफर करने का आदेश दें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 2019 की राष्ट्रीय योजना औए न्यूनतम मानक ही काफी है। फिलहाल इस प्रकार की किसी अन्य योजना की जरूरत नही है।